Time in United States now
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर-21 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संतकबीरनगर। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले,कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद,वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत समनीय वाद,स्थाई लोक अदालत के मामले,गृह कर,जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। उन्होंने जनपद के समस्त सम्मानित जनमानस से अपील किया है कि दिनांक 21 मई 2023 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराते हुए सफल बनावे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में संपर्क कर सकते हैं।

संतकबीरनगर-21 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

संतकबीरनगर-21 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

संतकबीरनगर। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले,कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद,वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत समनीय वाद,स्थाई लोक अदालत के मामले,गृह कर,जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। उन्होंने जनपद के समस्त सम्मानित जनमानस से अपील किया है कि दिनांक 21 मई 2023 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराते हुए सफल बनावे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

error: Content is protected !!