जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर सुनाया फैसला
–संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने बुधवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिपक्वता धनराशि रुपये 12 लाख 27 हजार 605 के साथ रुपये तीस हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र के नायक टोला का है।
मेंहदावल थानाक्षेत्र के नायक टोला मोहल्ला निवासी वीरेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 में सहारा क्यू शाप योजना में रुपये जमा किया था, जिसे 2018 में सहारयन योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके पूरा होने के बाद भी परिपक्वता धनराशि रुपये 12 लाख 27 हजार 605 का भुगतान नही किया। थक-हार कर न्यायालय की शरण मे आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरांत 60 दिनों के भीतर परिपक्वता धनराशि के साथ क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप मे रुपये 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।