–संतकबीरनगर : चेक काटने के पहले व्यक्ति को अपने बैंक खाते में रकम रखना जरुरी है। यदि चेक बाउंस होता है तो जेल जाने की नौबत तो आ ही सकती है और उसके बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने की स्थिति में घर की कुर्की भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक के कोर्ट में आया, जिसके पीठासीन अधिकारी मोहम्मद फराज खान के द्वारा आरोपित व्यक्ति को फरार घोषित करते हुए कुर्की की उद्घोषणा जारी किया है। मामला बखिरा थानाक्षेत्र का है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के राजकुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि बखिरा थानाक्षेत्र के बरडाड़ गांव निवासी फूलचंद यादव पुत्र सालिकराम एक ठेकेदार है जो भूमि क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं। वह चिनहट लखनऊ में आवासीय प्लाट बेचने के नाम पर उनसे चार लाख रुपए ले लिए। बाद में भूमि बेचने से इंकार करते हुए रुपए दो-दो लाख के दो चेक दिया। एक चेक का भुगतान उन्हें मिल गया। दूसरा चेक अपर्याप्त रकम रहने के कारण बाउंस हो गया। पैसा लौटाने के लिए आरोपित तैयार नही हुआ। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय के द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट पर भी वह कोर्ट में हाजिर नही हुआ। बुधवार को कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए फरार फूलचंद यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट के साथ कुर्की की उद्घोषणा जारी किया है।