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सहारा इंडिया को 24.78 लाख अदा करने का जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     -संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने गुरुवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए 24 लाख 78 हजार 89 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त मुकदमा खर्च व क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त भुगतान करना होगा। मेंहदावल थानाक्षेत्र के गगनई राव गांव निवासी योगेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि सहारा इंडिया ने आकर्षक ब्याज देने का प्रलोभन देकर वर्ष 2012 में रुपए जमा कराया था जो परिपक्व होकर रुपए 24 लाख 78 हजार 89 हो चुका है। बार-बार मांग के बावजूद भुगतान नही किया गया। थक-हार कर न्यायालय में मुकदमा दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए 24 लाख 78 हजार 89 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

सहारा इंडिया को 24.78 लाख अदा करने का जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश

 

 

-संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने गुरुवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए 24 लाख 78 हजार 89 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त मुकदमा खर्च व क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
मेंहदावल थानाक्षेत्र के गगनई राव गांव निवासी योगेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि सहारा इंडिया ने आकर्षक ब्याज देने का प्रलोभन देकर वर्ष 2012 में रुपए जमा कराया था जो परिपक्व होकर रुपए 24 लाख 78 हजार 89 हो चुका है। बार-बार मांग के बावजूद भुगतान नही किया गया। थक-हार कर न्यायालय में मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए 24 लाख 78 हजार 89 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

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