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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है Santkabirnagar - जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की खलीलाबाद थानांतर्गत छाछापार निवासी अशोक ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी मां तीजा देवी दूसरे मकान पर रहती है तथा वह दूसरे मकान पर रहता है ।दोनों मकान के बीच 50 मीटर का अंतर है ।दिनांक 2 मई 2023 को समय 7:30 बजे सुबह जब उसकी मां तीजा देवी घर से बाहर नही निकली तो अपनी मां को घर से बाहर निकालने के लिए आवाज दिया। चैनल गेट के ऊपर अंदर से रखी गई चाभी को किसी तरह निकालकर चैनल गेट खोल कर घर के अंदर देखा तो उसकी मा छत के ऊपर बने कमरे में अपनी चारपाई से नीचे गिरी हुई तथा खून से लथपथ थी। जब उसने अपने मां को वह देखा तो उसकी मां मर चुकी थी। किसी ने उसकी मा की हत्या कर दी। मामले में अशोक के प्रार्थना पत्र पर थाना खलीलाबाद में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी अशोक ने ही अपनी माँ की हत्या बसूली से मृतका के सिर पर वार कर की थी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी हत्यारे बेटे की तरफ से जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने निरस्त कर दीए।

मां की हत्या करने वाले हत्यारे बेटे की जमानत निरस्त

Santkabirnagar –

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की खलीलाबाद थानांतर्गत छाछापार निवासी अशोक ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी मां तीजा देवी दूसरे मकान पर रहती है तथा वह दूसरे मकान पर रहता है ।दोनों मकान के बीच 50 मीटर का अंतर है ।दिनांक 2 मई 2023 को समय 7:30 बजे सुबह जब उसकी मां तीजा देवी घर से बाहर नही निकली तो अपनी मां को घर से बाहर निकालने के लिए आवाज दिया। चैनल गेट के ऊपर अंदर से रखी गई चाभी को किसी तरह निकालकर चैनल गेट खोल कर घर के अंदर देखा तो उसकी मा छत के ऊपर बने कमरे में अपनी चारपाई से नीचे गिरी हुई तथा खून से लथपथ थी। जब उसने अपने मां को वह देखा तो उसकी मां मर चुकी थी। किसी ने उसकी मा की हत्या कर दी। मामले में अशोक के प्रार्थना पत्र पर थाना खलीलाबाद में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी अशोक ने ही अपनी माँ की हत्या बसूली से मृतका के सिर पर वार कर की थी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी हत्यारे बेटे की तरफ से जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने निरस्त कर दीए।

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