संतकबीरनगर -जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के खलीलाबाद थानांतर्गत बेलवानिया निवासी विकास मौर्य ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया कि वह बीएससी पॉलिटेक्निक डिग्री धारक बेरोजगार व्यक्ति है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करता है। सुनील पुत्र भागवत ग्राम आराजी मतौनी जनपद गोरखपुर से उसकी पुरानी दोस्ती है ।दोनों लोग एक साथ रूम पार्टनर के रूप में भी रह चुके हैं ।दिनांक 13.05.2022 को सुनील अपने साथ एक व्यक्ति जिसका नाम कौशलेश पुत्र शत्रुघ्न ग्राम भटकुर पोस्ट एनौता जिला औरंगाबाद बिहार एवं भवन निर्माण विभाग पटना सचिवालय का हेड क्लर्क बात कर कहां की यह काफी पहुंच वाले व्यक्ति हैं ।सुनील एवं कौशलेश ने उससे कहा कि भवन निर्माण विभाग पटना में माली का पद खाली है यदि वह पांच लाख रुपए का इंतजाम कर दे तो उसे नौकरी मिल जाएगी ।वह इन लोगों के बहकावे में आ गया तो अभियुक्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति फोटोग्राफ व आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराए । उसने अभियुक्त को दो लाख रुपए भी दे दिया ।अभियुक्त ने कहा की तीन लाख रुपए के एवज में अपना एटीएम कार्ड एवं बैंक के लिंक सिम कार्ड उन्हें दे दे ताकि वेतन आने पर रुपया निकल कर अवशेष तीन लाख रुपए प्राप्त कर लेंगे। उसने उन्हें अपना एसबीआई बैंक का एटीएम, सिम एवं पिन कोड दे दिया ।दिनांक 18.05.2022 को अभियुक्त उस को एक पत्र दिया की वह उक्त पत्र को लेकर सचिवालय पटना जाकर भवन निर्माण विभाग में माली पद पर ज्वाइन कर ले। दिनांक 19.05.2022 को वह पटना सचिवालय पहुंचा जहां नाम दिखाने पर पता चला कि अभियुक्त ने उसके साथ धोखाधड़ी किए हैं। उसने अभियुक्त से फोन कर संपर्क किया तो वह झूठा आश्वासन दिया। आशंका में उसने दिनांक 4.06.2022 को अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला की अभियुक्त ने बैंक खाता एवं एटीएम का दुरुपयोग कर काफी लेनदेन किए हैं ।
आरोपी कौशलेश ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।