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गैर इरादतन हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है Santkabirnagar - जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना अंतर्गत कडजा निवासी सुखा देवी की के पति दिनांक 03.08.23 को समय करीब 8:00 बजे रात को चाय की दुकान पर चले गए । थोड़ी देर में सूचना मिली कि उसके पति छोटेलाल और उनकी लड़की को गांव का ही चंद्रकेश पटक पटक कर मार रहा था। भाग कर वह गई तो उसके पति जमीन पर पड़े थे और लड़की रो रही थी तथा सहला रही थी। उसके पति चोट से कराह रहे थे तथा पेट में उसके पति को अंदरूनी चोट लग गई थी। लाद फानकर वह लोग अस्पताल ले गए व दवा इलाज कराए।दवा के दौरान उसके पति के पेट में तेज दर्द होने के कारण मृत्यु हो गई। मामले में मृत्यु से पूर्व थाने पर सूचना मृतक छोटेलाल ने ही दिया था ।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में बड़ी आंत फटने की रिपोर्ट आई ।जिसके आधार पर धारा 304 की बढ़ोतरी की गई। आरोपी चंद्रकेश ने जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी चंद्रकेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

गैर इरादतन हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Santkabirnagar
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना अंतर्गत कडजा निवासी सुखा देवी की के पति दिनांक 03.08.23 को समय करीब 8:00 बजे रात को चाय की दुकान पर चले गए । थोड़ी देर में सूचना मिली कि उसके पति छोटेलाल और उनकी लड़की को गांव का ही चंद्रकेश पटक पटक कर मार रहा था। भाग कर वह गई तो उसके पति जमीन पर पड़े थे और लड़की रो रही थी तथा सहला रही थी। उसके पति चोट से कराह रहे थे तथा पेट में उसके पति को अंदरूनी चोट लग गई थी। लाद फानकर वह लोग अस्पताल ले गए व दवा इलाज कराए।दवा के दौरान उसके पति के पेट में तेज दर्द होने के कारण मृत्यु हो गई। मामले में मृत्यु से पूर्व थाने पर सूचना मृतक छोटेलाल ने ही दिया था ।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में बड़ी आंत फटने की रिपोर्ट आई ।जिसके आधार पर धारा 304 की बढ़ोतरी की गई। आरोपी चंद्रकेश ने जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी चंद्रकेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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