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स्वास्थ्य बीमा कंपनी को बीमा दावे के साथ 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश

  • अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
    संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा कराने के बाद बीमारी के हालत में बीमा दावे का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। बीमा कंपनी को दावे की धनराशि रुपए 39 हजार नौ सौ पचास 10% ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है।
    कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद निवासी अरुणेश कुमार राय पुत्र दिनेश चंद्र राय ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दाखिल कर कहा कि वह देहरादून में रहते हैं। उन्होंने वहीं पर अपना व अपने पत्नी तथा बच्चों के नाम से रुपए सात लाख का स्वास्थ्य बीमा केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कराया है। उनकी तबियत खराब होने पर बीमा कंपनी समस्त कागजात लेने के बाद भी दवा-इलाज में खर्च रुपए 39 हजार नौ सौ पचास का भुगतान कंपनी ने नही किया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।
    न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरांत दावे की धनराशि रुपए 39 हजार नौ सौ पचास 10% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

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