- समयावधि के भीतर जवाबदेही न दाखिल करने पर कोर्ट हुई सख्त
संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने निर्धारित समय के भीतर जवाबदेही दाखिल न करने के मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए महिंद्रा फाइनेंस के खिलाफ रुपए एक लाख का हर्जाना लगाया है। उक्त हर्जाने की धनराशि 21 फरवरी के भीतर चुकानी होगी।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर कस्बे के रानी बाजार मोहल्ला निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा है कि वह सुल्तानपुरी नई दिल्ली में रहते थे। उन्होंने वर्ष 2015 में एक नई मैक्सी कैब वाहन क्रय किया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित महिंद्रा फाइनेंस से रुपए पांच लाख ऋण लिया था। वह किस्त का भुगतान नियमित रुप से करते रहे। वह वर्ष 2019 में वापस घर आने का निश्चय करते हुए ऋण की शेष रकम रुपए तीन लाख चुकाने के लिए खलीलाबाद के महिंद्रा फाइनेंस के ब्रांच से ऋण लेकर नई दिल्ली का ऋण चुका दिए। उसके बाद यहां के किस्त का भुगतान करते रहे। कोरोना महामारी के दौरान किस्त अनियमित हो गई तो फाइनेंस कंपनी ने उनके वाहन को जबरन खिंचवा कर नीलाम कर दिया। रुपए 1.87 लाख का अतिरिक्त लाभ लेने के बाद भी रुपए 4.28 लाख जमा करने की नोटिस भेजी गई। अभी भी पंजीयन कार्यालय में उनका ही नाम दर्ज है। थक-हार कर उन्होंने न्यायालय में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया। दाखिल मुकदमें में फाइनेंस कंपनी ने अपनी जवाबदेही निर्धारित समयावधि 45 दिनों के भीतर नही दाखिल किया और पत्रावली एक पक्षीय होने पर रिकाल प्रार्थना-पत्र देकर एकपक्षीय कार्यवाही रोकने की मांग किया।
न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए महिंद्रा फाइनेंस के उक्त प्रार्थना-पत्र को रुपया एक लाख के हर्जाने पर स्वीकार किया है।