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राष्ट्रीय एकता को अखंडित करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना मेहदावल के उप निरीक्षक अनिल प्रकाश पांडे ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 16.09.24 को उनकी ड्यूटी वारावफात जुलूस संपन्न कराने हेतु कस्बा मेहदावल में लगी थी ।ड्यूटी के दौरान मोहल्ला ठठराही पहुंचे तो देखे की रोड पर बने गेट में एक बैनर बधा हुआ है जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी व मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी मौलवी, पीर अजमल कादरी पाकिस्तान मौलवी का फोटो लगा हुआ है ।उक्त दोनों पाकिस्तानी मौलवी भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाले वक्तव्य देते रहते हैं जिससे उनके बोले गए शब्दों से अन्य धर्म के समूह के व्यक्तियों में शत्रुता, घृणा व सौहार्द बिगड़ने की पूर्ण संभावना है। ऐसे भारत विरोधी व्यक्तियों को महिमा मंडित किया गया है ।इस प्रकार के दृश्यरूपण से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल संभावना है एवं लोक शांति में विघ्न पड़ रहा है। इस संबंध में जांच किया गया तो जानकारी मिली कि समीर पुत्र आलम मुस्तफा उर्फ गब्बू तथा अमजद पुत्र अब्दुल रहमान कादरी व आलम उर्फ पुतुल पुत्र आलमगीर उर्फ गब्बू निवासीगण हरदी हटा उत्तर पट्टी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल उक्त बैनर जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाए हैं। मामले में थाना मेंहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा अभियुक्तगण अमजद और आलम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपी अमजद और आलम ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने प्रबल विरोध किया और तर्क दिए कि ऐसे कृत्य से सामाजिक सौहार्द बिगड़ती है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव के तर्क एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी अमजद और आलम उर्फ पुतुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

राष्ट्रीय एकता को अखंडित करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना मेहदावल के उप निरीक्षक अनिल प्रकाश पांडे ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 16.09.24 को उनकी ड्यूटी वारावफात जुलूस संपन्न कराने हेतु कस्बा मेहदावल में लगी थी ।ड्यूटी के दौरान मोहल्ला ठठराही पहुंचे तो देखे की रोड पर बने गेट में एक बैनर बधा हुआ है जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी व मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी मौलवी, पीर अजमल कादरी पाकिस्तान मौलवी का फोटो लगा हुआ है ।उक्त दोनों पाकिस्तानी मौलवी भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाले वक्तव्य देते रहते हैं जिससे उनके बोले गए शब्दों से अन्य धर्म के समूह के व्यक्तियों में शत्रुता, घृणा व सौहार्द बिगड़ने की पूर्ण संभावना है। ऐसे भारत विरोधी व्यक्तियों को महिमा मंडित किया गया है ।इस प्रकार के दृश्यरूपण से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल संभावना है एवं लोक शांति में विघ्न पड़ रहा है। इस संबंध में जांच किया गया तो जानकारी मिली कि समीर पुत्र आलम मुस्तफा उर्फ गब्बू तथा अमजद पुत्र अब्दुल रहमान कादरी व आलम उर्फ पुतुल पुत्र आलमगीर उर्फ गब्बू निवासीगण हरदी हटा उत्तर पट्टी कस्बा मेहदावल थाना मेहदावल उक्त बैनर जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाए हैं। मामले में थाना मेंहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा अभियुक्तगण अमजद और आलम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपी अमजद और आलम ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने प्रबल विरोध किया और तर्क दिए कि ऐसे कृत्य से सामाजिक सौहार्द बिगड़ती है ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव के तर्क एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी अमजद और आलम उर्फ पुतुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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