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जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के गौरागढ़ निवासी सलमान ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन शहनाज की शादी खलीलाबाद थाना अंतर्गत धौरहरा निवासी अब्दुल रब से हुई थी। दिनांक 27 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि सुबह करीब 7:30 बजे अब्दुल रब ने उनकी बहन शहनाज से झगड़ा विवाद किया तथा पास रखे कैंची से वार कर दिया जिससे वह घायल हो गई। आसपास के लोग जिला अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी अब्दुल रब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपी अब्दुल्ल रब की तरफ से जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या किया है अगर वह छूटेगा तो साक्ष्य मिटाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य व साक्षियों के साथ गंभीर घटना कर सकता है ।आरोपी से आला कत्ल कैंची बरामद हुआ है । ऐसी दशा में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त होने योग्य है ।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी अब्दुल्ल रब की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी निरस्त

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के गौरागढ़ निवासी सलमान ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन शहनाज की शादी खलीलाबाद थाना अंतर्गत धौरहरा निवासी अब्दुल रब से हुई थी। दिनांक 27 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि सुबह करीब 7:30 बजे अब्दुल रब ने उनकी बहन शहनाज से झगड़ा विवाद किया तथा पास रखे कैंची से वार कर दिया जिससे वह घायल हो गई। आसपास के लोग जिला अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी अब्दुल रब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपी अब्दुल्ल रब की तरफ से जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या किया है अगर वह छूटेगा तो साक्ष्य मिटाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य व साक्षियों के साथ गंभीर घटना कर सकता है ।आरोपी से आला कत्ल कैंची बरामद हुआ है । ऐसी दशा में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त होने योग्य है ।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी अब्दुल्ल रब की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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