संतकबीरनगर -मारपीट के तीन आरोपीयो को जिला जज अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने किया दोषसिद्ध। पूरे मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना के सौरहा निवासी लक्ष्मीना ने थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 01.07. 2016 को समय करीब 3:30 बजे दिन में उनके पिता राम ललित खेत का मेड बाध रहे थे कि मेड के विवाद को लेकर उनके गांव के त्रिभुवन ,सर्वेश, लालमोहन , अनरजीत ने लाठी, डंडा, सब्बल से मारा पीटा ।वह और उनकी बहन वंदना व पुष्पा तथा उनकी मां ने पिता को बचाने लगे तो उक्त लोग उन्हें भी लात मक्का व डंडा से मारे पीटे व गाली गुप्ता दिए ।उनके पिताजी को मेहदावल सरकारी अस्पताल में दिखाया गया जहां डॉक्टर ने उनके चोटों को देखकर जिला अस्पताल खलीलाबाद और वहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया ।मामले में लक्ष्मीना के प्रार्थना पत्र पर थाना बखिरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी लालमोहन की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित कर दी गई ।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल आठ सक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें सभी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी त्रिभुवन, सर्वेश ,और अनरजीत को दोषी मानते हुए पच्चीस पच्चीस हजार के बंधपत्र पर छः छः माह के परीविक्षा पर सदाचरण एवं परीशांति बनाए रखने का आदेश दिए।