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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना अंतर्गत छपवा निवासी शिवदास ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके मकान का रुख उत्तर तरफ है। उसके सहन में 50 साल पुराना जामुन का पेड़ है ।उस पेड़ के उत्तर जगदीश का खपड़े का मकान है । जगदीश व पलकधारी उनके परिवार के लोगों से दुश्मनी रखते हैं। दिनांक 04.09.2005 को दोपहर करीब 1:00 बजे वह अपने दरवाजे पर अपने भाई राम भवन व भतीजे राधे मोहन उर्फ मोनू के साथ बैठे थे कि जगदीश और बैजनाथ भालचंद्र व मृत्युंजय ,धनुषधारी व पलकधारी आए और मारपीट किए। इसी प्रकार बैजनाथ तिवारी ने थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिए की वह अपने खपरैल का मरम्मत कर रहे थे कि उनके पाटीदार अवध नारायण और बेचई बास की सीधी लगाने से मना कर दिए जिस पर कहा सुनी हो गई इस बात को लेकर महेंद्र तिवारी व मोनू तिवारी ,अवध नारायण तिवारी व बेचई तिवारी मार पीट किए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोनों पक्षों के सात लोग जगदीश तिवारी ,बैजनाथ तिवारी, धनुषधारी ,पलकधारी, मृत्युंजय ,राम अवध तिवारी , बेचई तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 25 -25 हजार के निजी बंध पत्र पर 6 माह तक प्रोबेशन पर रहने का आदेश दिए।

मारपीट के मामले में दो पक्षों के सात लोग हुए दोष सिद्ध

संतकबीरनगर- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना अंतर्गत छपवा निवासी शिवदास ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके मकान का रुख उत्तर तरफ है। उसके सहन में 50 साल पुराना जामुन का पेड़ है ।उस पेड़ के उत्तर जगदीश का खपड़े का मकान है । जगदीश व पलकधारी उनके परिवार के लोगों से दुश्मनी रखते हैं। दिनांक 04.09.2005 को दोपहर करीब 1:00 बजे वह अपने दरवाजे पर अपने भाई राम भवन व भतीजे राधे मोहन उर्फ मोनू के साथ बैठे थे कि जगदीश और बैजनाथ भालचंद्र व मृत्युंजय ,धनुषधारी व पलकधारी आए और मारपीट किए।
इसी प्रकार बैजनाथ तिवारी ने थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिए की वह अपने खपरैल का मरम्मत कर रहे थे कि उनके पाटीदार अवध नारायण और बेचई बास की सीधी लगाने से मना कर दिए जिस पर कहा सुनी हो गई इस बात को लेकर महेंद्र तिवारी व मोनू तिवारी ,अवध नारायण तिवारी व बेचई तिवारी मार पीट किए।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोनों पक्षों के सात लोग जगदीश तिवारी ,बैजनाथ तिवारी, धनुषधारी ,पलकधारी, मृत्युंजय ,राम अवध तिवारी , बेचई तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 25 -25 हजार के निजी बंध पत्र पर 6 माह तक प्रोबेशन पर रहने का आदेश दिए।

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