संतकबीरनगर –
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाना अंतर्गत कटया निवासी रामदौर मौर्य ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 12. 12.2004 को शाम 7:00 बजे वह शौच के लिए खेत में गए थे तो वहां देवानंद, केदार उनके ऊपर टूट पड़े और उनको पकड़कर पीटना शुरू कर दिए ।जब वह बेहाल होकर गिर गए तो केदार ने कट्टा निकाल कर कहा कि साले को गोली मार देते है ईसकी कहानी खत्म हो जाएगी ।वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे तो उक्त लोग उन्हें फिर मारे जिससे वह बेहोश हो गए ।जब उन्हें होश आया तो वह आवाज दिए तो परिवार के लोग उन्हें उठाकर ले गए और दवा इलाज कराए। मामले में केदार और देवानंद के विरुद्ध आरोप पत्र विवेचक द्वारा प्रेषित किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। सभी साथियों ने आयोजन कथानक का समर्थन किये जिसके आधार पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी केदार और देवानंद को मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए 9 माह के परीविक्षा पर रहने का आदेश दिए।