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चार की जगह दो हाजमोला देने पर 60 हजार क्षतिपूर्ति का आदेश

  • जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
    संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने हाजमोला के पैकेट में चार टैबलेट की जगह दो टैबलेट मिलने के मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। हाजमोला की कीमत एक रुपए क्रय करने के दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ अदा करने का आदेश कंपनी व विक्रेता को दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
    मुखलिसपुर रोड निवासिनी तान्या श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने ओम मेडिकल स्टोर से दिनांक दो जुलाई 2024 को दो रुपए में हाजमोला का दो पैकेट क्रय किया। पैकेट के अंदर चार हाजमोला का होना ऊपर लिखा हुआ था। पैकेट को खोलने पर सिर्फ दो हाजमोला मिला। दूसरे पैकेट को टटोलने पर भी सिर्फ दो हाजमोला का होना प्रतीत हुआ। उन्होंने मामले को जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया। मामले में हाजमोला कम्पनी उपस्थित आकर अपना बहस भी सुनाया, जिसे अपर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार किया।
    न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त पैकेट में दो हाजमोला का कम होना सेवा में कमी माना। साठ दिन के भीतर हाजमोला की कीमत एक रुपए 10 % ब्याज समेत रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।

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