कभी गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर उदय शंकर द्विवेदी के द्वारा किए गए न्यायप्रिय विवेचना का आज बड़ा असर देखने को मिला। दुष्कर्म के मामले में उदय शंकर द्विवेदी के द्वारा किए गए विवेचना का ही आज ये परिणाम देखने को मिला कि दुष्कर्म मामले के अभियुक्त को जहां 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली वहीं उसे 32 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। यह फैसला ASJ FTC-1 कोर्ट गोरखपुर से हुआ जिसमें अभियुक्त प्रमोद शाही को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कौन हैं विवेचक उदय शंकर द्विवेदी जिनके विवेचना पर कोई नहीं करता है शक!
मूलतः बिहार प्रांत के सीवान जिले के रहने वाले उदय शंकर द्विवेदी वर्ष 1989 में यूपी पुलिस में बतौर आरक्षी के पद पर तैनात हुए। उनकी पहली तैनाती जनपद मऊ में हुई बतौर आरक्षी के तौर हुई थी उसके बाद देवरिया में 2008 में मुख्य आरक्षी बने तत्पश्चात उन्होंने गोरखपुर में सेवा अवधि बिताते हुए 2016 में उप निरीक्षक पद पर चयनित होते हुए संतकबीरनगर आए जहां विभिन्न थाना और चौकी में बतौर एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्य करते हुए शासन की मंशा को सफल बनाने में ज्वाइनिंग तिथि से आज तक लगे हुए है।
खबर में यहां आपको ये भी बताना जरूरी है कि जिस दुष्कर्मी प्रमोद शाही को 10 वर्ष की सजा गोरखपुर के कोर्ट ने किया उसका सारा श्रेय उदय शंकर द्विवेदी को ही जाता है क्योंकि जिस वक्त दुष्कर्म का यह मामला पिपराइच थाना क्षेत्र में सामने आया था उस समय उदय शंकर द्विवेदी को ही उस मामले की विवेचना मिली थी, जिसमें तमाम राजनैतिक दबावों की परवाह किए बगैर सब इंस्पेक्टर उदय शंकर द्विवेदी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की ठानी जिसके चलते आज गोरखपुर के कोर्ट ने प्रमोद शाही को बड़ी सजा सुनाई।

“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अभियुक्त को मिली कठोर सजा
यह सब कार्यवाही आज के दौर में प्रचलित ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत हुई। यह अभियान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लंबित अपराधिक मामलों के क्रम में निरंतर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ही SSP गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 उदय शंकर द्विवेदी, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ASJ FTC -1 जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 05.06.2025 को मु0अ0सं0 572/2018 धारा 376,506 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर में अभियुक्त प्रमोद शाही उर्फ मन्टू पुत्र परमहंस शाही निवासी मुण्डेरा लाला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।