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खबर सार
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. महिला से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और कुल 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
  संतकबीरनगर, 25 जून 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत, संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, महिला के साथ छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में, आज दिनांक 25.06.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। मामले का विवरण: यह मामला मु0अ0सं0 1120/2016 से संबंधित है, जिसमें धारा 354क, 323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त भालचंद पुत्र रामचरन निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर और बलराम पुत्र सुग्रीव निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने अभियुक्तगण भालचंद और बलराम को: संतकबीरनगर पुलिस की यह कार्रवाई "ऑपरेशन कनविक्शन" के उद्देश्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका लक्ष्य अपराधों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में दोषियों को शीघ्र और प्रभावी दंड दिलाना है।

ऑपरेशन कनविक्शन: पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी के 02 दोषी करार


 

खबर सार
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. महिला से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और कुल 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

 

संतकबीरनगर, 25 जून 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत, संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, महिला के साथ छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में, आज दिनांक 25.06.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।

मामले का विवरण:

यह मामला मु0अ0सं0 1120/2016 से संबंधित है, जिसमें धारा 354क, 323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त भालचंद पुत्र रामचरन निवासी सांखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर और बलराम पुत्र सुग्रीव निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषी ठहराया गया है।

न्यायालय ने अभियुक्तगण भालचंद और बलराम को:

  • धारा-323 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
  • धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें 03-03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

संतकबीरनगर पुलिस की यह कार्रवाई “ऑपरेशन कनविक्शन” के उद्देश्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका लक्ष्य अपराधों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में दोषियों को शीघ्र और प्रभावी दंड दिलाना है।

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