उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत, संत कबीर नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक अभियुक्त को गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया गया है.
संतकबीरनगर- उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संत कबीर नगर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है. अभियान का उद्देश्य जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है. इसी कड़ी में, संत कबीर नगर पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, आज एक गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित मामले में अभियुक्त को दण्डित किया गया.
आज दिनांक 26 जून 2025 को, सीजे (जेडी)/जेएम संत कबीर नगर की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा के साथ कुल 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. यह फैसला पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम है.
मामले का विवरण:
यह मामला मु0अ0सं0 330/2016 से संबंधित है, जो धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत थाना दुधारा, जनपद संत कबीर नगर में दर्ज किया गया था. अभियुक्त मु. इबरार पुत्र कलीम, निवासी बढ़या माफी, थाना दुधारा, जनपद संत कबीर नगर को इस मामले में दोषी पाया गया. अभियुक्त मु. इबरार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उसे धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गई अवधि, 2000 रुपये के अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.