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जानकारी के अनुसार, मु0अ0सं0 255/2023, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त चंद्रिका निषाद पुत्र रामजित्तन निषाद निवासी पड़रिया रामपुर बाराकोनी, थाना धनघटा (वर्तमान पता सरकारी आवास सीएसची हैसर बाजार, थाना धनघटा) को इस मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त चंद्रिका निषाद को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल 2 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। यदि अभियुक्त अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गैंगस्टर को 2 साल 2 महीने की सज़ा, ₹5000 का जुर्माना

जानकारी के अनुसार, मु0अ0सं0 255/2023, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त चंद्रिका निषाद पुत्र रामजित्तन निषाद निवासी पड़रिया रामपुर बाराकोनी, थाना धनघटा (वर्तमान पता सरकारी आवास सीएसची हैसर बाजार, थाना धनघटा) को इस मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त चंद्रिका निषाद को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल 2 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। यदि अभियुक्त अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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