संतकबीरनगर पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय ने एक अभियुक्त को 2 साल 2 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, मु0अ0सं0 255/2023, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त चंद्रिका निषाद पुत्र रामजित्तन निषाद निवासी पड़रिया रामपुर बाराकोनी, थाना धनघटा (वर्तमान पता सरकारी आवास सीएसची हैसर बाजार, थाना धनघटा) को इस मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त चंद्रिका निषाद को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 साल 2 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। यदि अभियुक्त अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।