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1.76 लाख का विद्युत बकाया निरस्त, जमानत रकम के साथ 40 हजार अदा करने का आदेश

 

  • जिला उपभोक्ता आयोग से सुनाया फैसला
  • आटा चक्की का कार्य बंद करने के बाद भी विद्युत बिल में होती रही बढ़ोतरी
    संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विद्युत विभाग द्वारा मनमाने ढंग से प्रदर्शित रुपए एक लाख 76 हजार 973 का बकाया निरस्त करते हुए जमानत धनराशि रुपए 20 हजार के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 40 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद के सरौली गांव का है।
    कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के सरौली गांव निवासी सुरभि सिंह पत्नी दिग्विजय सिंह राणा ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 12 दिसंबर 2019 को आटा चक्की चलाने के लिए रुपए 20 हजार जमानत धनराशि जमा कर आठ किलोवाट का औद्योगिक विधा का विद्युत कनेक्शन लिया था। वह प्रत्येक माह विद्युत बिल जमा करती रही। बावजूद इसके अनावश्यक रुप से बकाया दर्ज होकर बिल आता रहा। विभाग द्वारा कई बार मीटर भी बदला गया लेकिन बकाया ठीक नही किया गया। परेशान होकर दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को आटा चक्की का कार्य बंद कर दिया। दिनांक 10 जनवरी 2022 को रुपए 30 हजार जमा किया गया परंतु उक्त रकम को बिल से घटाया नही गया। कई बार विद्युत स्थाई रुप से विच्छेदित करने का प्रार्थना पत्र दिया परंतु लाइन कटवाने के बाद भी विभाग के कागजात में स्थाई विच्छेदन नही किया गया।थक-हार कर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
    न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बकाया रकम एक लाख 76 हजार 973 का बकाया निरस्त करते हुए जमानत धनराशि रुपए 20 हजार के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 40 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।

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