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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को एक अभियुक्त को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के कुशल निर्देशन में, अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण पाने और अभियुक्तों को अधिकतम दंड दिलाने के लिए अभियोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर चिह्नित किया जा रहा है। इस संबंध में मॉनिटरिंग सेल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके। इसी क्रम में, संयुक्त निदेशक अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप, आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय – ए.एस.जे. प्रथम, संतकबीरनगर ने थाना धनघटा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 472/2018, धारा 8/20 NDPS एक्ट के मामले में अभियुक्त निर्मल केवट पुत्र हरिचरन निवासी तेजपुर, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने निर्मल केवट को धारा 8/20 NDPS एक्ट के अपराध के लिए 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास और कुल ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संतकबीरनगर पुलिस का यह अभियान अपराध मुक्त समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दर्शाता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से NDPS एक्ट के तहत अभियुक्त को कठोर कारावास

 

संतकबीरनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को एक अभियुक्त को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के कुशल निर्देशन में, अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण पाने और अभियुक्तों को अधिकतम दंड दिलाने के लिए अभियोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर चिह्नित किया जा रहा है। इस संबंध में मॉनिटरिंग सेल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके।
इसी क्रम में, संयुक्त निदेशक अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप, आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय – ए.एस.जे. प्रथम, संतकबीरनगर ने थाना धनघटा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 472/2018, धारा 8/20 NDPS एक्ट के मामले में अभियुक्त निर्मल केवट पुत्र हरिचरन निवासी तेजपुर, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने निर्मल केवट को धारा 8/20 NDPS एक्ट के अपराध के लिए 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास और कुल ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
संतकबीरनगर पुलिस का यह अभियान अपराध मुक्त समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दर्शाता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस और अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

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