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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, रिष्टि (नुकसान) कारित करने के एक मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराधों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुकदमों की पहचान की जा रही है और मॉनिटरिंग सेल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, संयुक्त निदेशक अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल के संयुक्त प्रयासों से, दिनांक 07 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय – सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा में पंजीकृत एनसीआर नंबर 147/2003, धारा 427 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. चंद्रमणि पुत्र गौरीशंकर राय और 2. विनोद पुत्र चंद्रमणि राय, निवासीगण बेलहरकला थाना बखिरा (वर्तमान थाना बेलहरकला) जनपद संतकबीरनगर को दोषी ठहराया गया। अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके आधार पर उन्हें धारा 427 भादवि के तहत अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस अर्थदंड की धनराशि में से कुल ₹2,600 पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। यह सफलता संतकबीरनगर पुलिस की अपराध नियंत्रण और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पुलिस को मिली बड़ी सफलता: 2 अभियुक्तों को रिष्टि कारित करने के मामले में सजा

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, रिष्टि (नुकसान) कारित करने के एक मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराधों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुकदमों की पहचान की जा रही है और मॉनिटरिंग सेल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में, संयुक्त निदेशक अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल के संयुक्त प्रयासों से, दिनांक 07 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय – सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा में पंजीकृत एनसीआर नंबर 147/2003, धारा 427 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. चंद्रमणि पुत्र गौरीशंकर राय और 2. विनोद पुत्र चंद्रमणि राय, निवासीगण बेलहरकला थाना बखिरा (वर्तमान थाना बेलहरकला) जनपद संतकबीरनगर को दोषी ठहराया गया।
अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके आधार पर उन्हें धारा 427 भादवि के तहत अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और कुल ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस अर्थदंड की धनराशि में से कुल ₹2,600 पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
यह सफलता संतकबीरनगर पुलिस की अपराध नियंत्रण और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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