संत कबीर नगर जिले में अब संपत्ति खरीदना या बेचना महंगा हो जाएगा। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश ने घोषणा की है कि 01 अगस्त 2025 से जिले में संपत्तियों की नई मूल्यांकन दरें लागू होने जा रही हैं। ये नई दरें उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के तहत तय की गई हैं।
यह बदलाव जिले के सभी तीन तहसीलों – खलीलाबाद सदर, मेंहदावल और धनघटा के उप निबंधक कार्यालयों के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की संपत्तियों पर लागू होगा। इन संपत्तियों में कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि, वाणिज्यिक और आवासीय भवन शामिल हैं। इन नई दरों को निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत सर्वे किया गया है।
क्या-क्या बदला है?
कृषि और गैर-कृषि भूमियाँ: नई सूची में हर गाँव और मोहल्ले के हिसाब से कृषि और गैर-कृषि भूमियों की प्रति हेक्टेयर और प्रति वर्ग मीटर की दरें संशोधित की गई हैं।
भवन निर्माण की लागत: वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के निर्माण की दरें भी बढ़ाई गई हैं, जिससे मकान या दुकान बनाने की लागत भी प्रभावित होगी।
नई दरें कहाँ देखें?
नागरिकों की सुविधा के लिए नई दरों की सूची सभी संबंधित उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध है। इसके अलावा, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/ पर भी यह जानकारी देखी जा सकती है। यह बदलाव जिले में संपत्ति की खरीद-बिक्री को प्रभावित करेगा, इसलिए इन नई दरों को जानना सभी के लिए महत्वपूर्ण है।