सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है अपर जिला जज एव विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट कासिफ शेख ने गैंगेस्टर के मामले में आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। अभियुक्तगण अलीम,नूर आलम,शाह मोहम्मद,बबलू की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया और बताए कि अभियुक्त निर्दोष है व जमानत पाने का हकदार हैं।जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की तरफ से विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये तथा तर्क दिए की अभियुक्त गैंग बनाकर अवैध अपराध की घटना कारित करते हुए लोक एवं कानून व्यवस्था भंग किये हैं जिससे जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है तथा समाज विरोधी कृत्य करते हैं जिससे समाज मे उनके विरुद्ध कोई गवाही नही देना चाहता है व अभियुक्त का समाज मे व जनता में भय है।अभियुक्त जेल से छूटने पर अपराध में लिप्त हो जाएंगे जिससे उनका जमानत निरस्त होने योग्य है। न्यायाधीश कासिफ शेख ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैंगेस्टर के आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

संतकबीरनगर-गैंगेस्टर के आरोपीयो की जमानत अर्जी खारिज।


अपर जिला जज एव विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट कासिफ शेख ने गैंगेस्टर के मामले में आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। अभियुक्तगण अलीम,नूर आलम,शाह मोहम्मद,बबलू की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया और बताए कि अभियुक्त निर्दोष है व जमानत पाने का हकदार हैं।जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की तरफ से विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये तथा तर्क दिए की अभियुक्त गैंग बनाकर अवैध अपराध की घटना कारित करते हुए लोक एवं कानून व्यवस्था भंग किये हैं जिससे जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है तथा समाज विरोधी कृत्य करते हैं जिससे समाज मे उनके विरुद्ध कोई गवाही नही देना चाहता है व अभियुक्त का समाज मे व जनता में भय है।अभियुक्त जेल से छूटने पर अपराध में लिप्त हो जाएंगे जिससे उनका जमानत निरस्त होने योग्य है।
न्यायाधीश कासिफ शेख ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैंगेस्टर के आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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