सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है प्रयागराज - उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) की कथित फर्जी डिग्री मामले में एसीजेएम कोर्ट, प्रयागराज ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। याची अधिवक्ता को सुनने के बाद जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। कोर्ट अब मामले में 4 सितंबर को अपना फैसला सुनायेगी। फर्जी डिग्री के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप - डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप है। याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की मांग की। केशव मौर्य पर 2007 का विधानसभा व अन्य चुनाव के हलफनामे में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा और द्वितीया की डिग्री लगाने का आरोप है। RTI एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से अर्जी दाखिल - अर्जी में कहा गय़ा है की हिन्दी साहित्य सम्मेलन का किसी बोर्ड या सरकार से मान्यता नहीं है। अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी हासिल किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में इस आधार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई है। एसीजेएम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था. 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले में फैसला दिया था.

प्रयागराज – डिप्टी सीएम केशव मौर्य से जुड़े फर्जी डिग्री मामले मे 4 सितम्बर को आ सकता है फैसला ?

प्रयागराज – उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) की कथित फर्जी डिग्री मामले में एसीजेएम कोर्ट, प्रयागराज ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। याची अधिवक्ता को सुनने के बाद जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। कोर्ट अब मामले में 4 सितंबर को अपना फैसला सुनायेगी।

फर्जी डिग्री के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप –

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ने का आरोप है। याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की मांग की। केशव मौर्य पर 2007 का विधानसभा व अन्य चुनाव के हलफनामे में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा और द्वितीया की डिग्री लगाने का आरोप है।

RTI एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से अर्जी दाखिल –

अर्जी में कहा गय़ा है की हिन्दी साहित्य सम्मेलन का किसी बोर्ड या सरकार से मान्यता नहीं है। अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी हासिल किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में इस आधार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई है।

एसीजेएम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था. 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले में फैसला दिया था.

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