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सुलतानपुर-जबरन अपने पक्ष में गवाही दिलवाने की कोशिश मामले मे बाहुबली ब्लॉक प्रमुख की बढ़ी मुश्किलें,प्रमुख यशभद्र सिंह समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज_रिपोर्ट_अज़हर अब्बास - Satyamev Times Media Network.
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     सुलतानपुर---बाहुबली ब्लॉक प्रमुख धनपतगंज यशभद्र सिंह उर्फ मोनू की मुश्किले कम होने का नाम नही ले रही हैं। यहां धनपतगंज थाने में उनके व उनके साथी समेत दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पर एक व्यक्ति को जबरन कब्जे में लेकर अपने भाई के मुकदमे में गलत गवाही करवाने के लिए उठाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि मामले में अपराध संख्या 242 भारतीय दंड विधान धारा 341 और 42 के मुकदमा दर्ज किया गया है। धनपतगंज थाना क्षेत्र के गांव मायंग निवासी श्रीराम पुत्र जगदीश ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि मुझे 11 अक्टूबर सोमवार को यशभद्र सिंह मोनू ने पूर्व में लिखे मुकदमें में गवाही देने के लिए बुलाया था कि कल चलकर हमारे पक्ष में गवाही देनी है। और तुम्हें चलना ही है। उसके बाद घर आकर पूरी बात भतीजे अनिल को बताई तो अनिल और घर वालों ने गवाही देने से मना कर दिया कि नही जाना है। मैं मंगलवार 12 अक्तूबर को एक्सप्रेस वे के सिक्सलेन के रास्ते केला लेकर घर जा रहा था। समय दोपहर 12 बजे के करीब सिक्सलेन पर ही मुझे यशभद्र सिंह मोनू और अंशु सिंह ने जबरदस्ती रोक लिया और गवाही देने के लिए सुलतानपुर कोर्ट परिसर ले आए। जहां वकील के मना करने पर मुझे छोड़ा। थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर यशभद्र सिंह मोनू और अंशु सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसओ ने बताया कि धनपतगंज थाना क्षेत्र स्थित मायंग गांव निवासी पूर्व विधायक चन्द्र भद्र सिंह सोनू गांव के ही एक व्यक्ति का मकान जेसीबी से जबरन गिराने समेत अन्य आपराधिक मामले में जेल में है। न्यायालय में वाद विचाराधीन है। ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू उनके भाई हैं।       PUBLISH BY-MOHD ADNAN DURRANI

सुलतानपुर-जबरन अपने पक्ष में गवाही दिलवाने की कोशिश मामले मे बाहुबली ब्लॉक प्रमुख की बढ़ी मुश्किलें,प्रमुख यशभद्र सिंह समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज_रिपोर्ट_अज़हर अब्बास

 

 

सुलतानपुर—बाहुबली ब्लॉक प्रमुख धनपतगंज यशभद्र सिंह उर्फ मोनू की मुश्किले कम होने का नाम नही ले रही हैं। यहां धनपतगंज थाने में उनके व उनके साथी समेत दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पर एक व्यक्ति को जबरन कब्जे में लेकर अपने भाई के मुकदमे में गलत गवाही करवाने के लिए उठाने का आरोप है।

पुलिस ने बताया कि मामले में अपराध संख्या 242 भारतीय दंड विधान धारा 341 और 42 के मुकदमा दर्ज किया गया है। धनपतगंज थाना क्षेत्र के गांव मायंग निवासी श्रीराम पुत्र जगदीश ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि मुझे 11 अक्टूबर सोमवार को यशभद्र सिंह मोनू ने पूर्व में लिखे मुकदमें में गवाही देने के लिए बुलाया था कि कल चलकर हमारे पक्ष में गवाही देनी है। और तुम्हें चलना ही है। उसके बाद घर आकर पूरी बात भतीजे अनिल को बताई तो अनिल और घर वालों ने गवाही देने से मना कर दिया कि नही जाना है। मैं मंगलवार 12 अक्तूबर को एक्सप्रेस वे के सिक्सलेन के रास्ते केला लेकर घर जा रहा था। समय दोपहर 12 बजे के करीब सिक्सलेन पर ही मुझे यशभद्र सिंह मोनू और अंशु सिंह ने जबरदस्ती रोक लिया और गवाही देने के लिए सुलतानपुर कोर्ट परिसर ले आए। जहां वकील के मना करने पर मुझे छोड़ा। थानाध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर यशभद्र सिंह मोनू और अंशु सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

एसओ ने बताया कि धनपतगंज थाना क्षेत्र स्थित मायंग गांव निवासी पूर्व विधायक चन्द्र भद्र सिंह सोनू गांव के ही एक व्यक्ति का मकान जेसीबी से जबरन गिराने समेत अन्य आपराधिक मामले में जेल में है। न्यायालय में वाद विचाराधीन है। ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू उनके भाई हैं।

 

 

 

PUBLISH BY-MOHD ADNAN DURRANI

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