संतकबीरनगर।मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने वाले एडीओ पंचायत शिव कुमार तिवारी की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा रानी जायसवाल ने निरस्त कर दिया।
अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी शैलेश चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एडीओ पंचायत द्वारा टिप्पणी की गई थी जिसके संबंध में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामले में एडीओ पंचायत को मुकामी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एडीओ पंचायत की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत की गई जिसका उन्होंने जोरदार विरोध किया एवं तर्क दिया कि ऐसे टिप्पणियों से आम जनमानस में व्यवस्था के प्रति गलत संदेश जाता है। मामले के तथ्य परिस्थिति एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा दिए गए तार्किक बहस के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा रानी जायसवाल ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।