संतकबीरनगर।गैंगेस्टर को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के प्रभारी श्री प्रकाश यादव ने थाना दुधारा में गोवध अपराध करने वाला साफ़ियाबाद निवासी चुन्ना पुत्र खदेरन के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराए थे।मामले में अभियोजन द्वारा कैलाश पाण्डेय का बयान अंकित कराया गया।अभियुक्त भौतिक,आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करते थे तथा धन अर्जित करते थे।
मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये ।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।