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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर। गैंगेस्टर को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बखिरा के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने थाना बखिरा के लेडूआ महुआ निवासी अहमद अली उर्फ गऊआ जो चोरी का अपराध करता था उसके विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराए थे।मामले में अभियोजन द्वारा धर्मेंद्र कुमार सिंह का बयान अंकित कराया गया।अभियुक्त भौतिक,आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करता था तथा धन अर्जित करता था।अभियुक्त द्वारा चोरी की घटनाएं की जा रही थी।अहमद अली गैंग लीडर था तथा फैजान अली व दयालू निषाद गैंग का सदस्य थे।समाज मे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने के लिए हिम्मत नही उठा पा रहे थे।अभियुक्तों का समाज मे स्वत्रंत रहना उचित नही था।अभियुक्तगण का चोरी करना पेशा था तथा उनसे चुराई गई संपत्ति बरामद हुई थी।अभियुक्तगण के क्रियाकलापो पर अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने अभियुक्त अहमद अली उर्फ गऊआ को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये ।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

गैंगस्टर को 02 वर्ष की कठोर कारावास व 05 हज़ार ₹ के अर्थदंड की सजा

 

संतकबीरनगर। गैंगेस्टर को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बखिरा के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने थाना बखिरा के लेडूआ महुआ निवासी अहमद अली उर्फ गऊआ जो चोरी का अपराध करता था उसके विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराए थे।मामले में अभियोजन द्वारा धर्मेंद्र कुमार सिंह का बयान अंकित कराया गया।अभियुक्त भौतिक,आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करता था तथा धन अर्जित करता था।अभियुक्त द्वारा चोरी की घटनाएं की जा रही थी।अहमद अली गैंग लीडर था तथा फैजान अली व दयालू निषाद गैंग का सदस्य थे।समाज मे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने के लिए हिम्मत नही उठा पा रहे थे।अभियुक्तों का समाज मे स्वत्रंत रहना उचित नही था।अभियुक्तगण का चोरी करना पेशा था तथा उनसे चुराई गई संपत्ति बरामद हुई थी।अभियुक्तगण के क्रियाकलापो पर अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने अभियुक्त अहमद अली उर्फ गऊआ को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये ।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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