जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने निरस्त कर की अर्जी
संतकबीरनगर–
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाने के औराडाड़ निवासी कृष्ण मोहन सिंह ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया था कि दिनांक 12 जून 22 को गांव में ही शादी थी। बारात में आर्केस्ट्रा का नाच हो रहा था तथा सभी नाच देख रहे थे कि रात करीब 11:30 बजे गांव का धीरज यादव व बेलघाट थाना के बहादुरपुर गांव का फनफन उर्फ शिवम यादव तथा दो अन्य लोग कट्टे से फायरिंग कर रहे थे तथा नाच के दौरान उनके ऊपर फायरिंग किए तथा तीसरे राउंड में जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायर किए लेकिन वह किसी तरह बच गए व उनके भतीजे राज सिंह के दाहिने पैर के जांघ में गोली लग गई। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दी गई जिसका सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने जोरदार विरोध किया ।जिसपर अभियुक्त गण धीरज यादव एवं फनफन यादव की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला ने निरस्त कर दी।