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ANM सोनम व डाटा ऑपरेटर शुभम के ऊपर कोर्ट के आदेश पर जालसाजी का केस दर्ज  - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर। संतकबीरनगर की खलीलाबाद पुलिस जालसाज एएनएम सोनम सिंह व डाटा ऑपरेटर शुभम राय के ऊपर जालसाजी के आरोप में 419 ,420 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। सीएचसी खलीलाबाद में कार्यरत अभिषेक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें इन दिनों के जालसाजी का जिक्र करते हुए और स्थानीय थाने पर न्याय न मिलने के बात कही थी। इस पर जिला न्यायालय ने कोतवाली खलीलाबाद को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सोमवार को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की है उसमें लिखा है की श्रीमती सोनम सिंह पत्नी अभिषेक पुत्री अयोध्या सिंह ग्राम सिरमोहनी व शुभम राय पुत्र गुलाब राय निवासी ग्राम साखी थाना महुली 2019 से अनवरत अपराध कर रही है। 22 फरवरी 2018 से सीएचसी खलीलाबाद से सम्बद्ध मुख्य उपकेंद्र पर एएनएम पद पर नोकरी कर रही है। उक्त तिथि से बिना कोई शैक्षणिक अवकाश लिए कागजात में हेराफेरी कर वर्ष 2018 में अम्बा केपीएस कॉलेज हरिहरपुर से स्नातक अंतिम वर्ष व 2018- 20 में श्री समय जी एचए जयराम पट्टी से स्नाकोत्तर की डिग्री संस्थागत छात्रा के रूप में प्राप्त किया। इन्होंने अपने नियोजक से कोई अवकाश नही लिया। और इन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट फैकेल्टी से सम्बद्ध मदर टेरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग इलाहाबाद से सत्र 2019-20 में ही जीएनएम की डिग्री भी संस्थागत छात्रा के रूप में प्राप्त किया। तीनो जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और साथ मे उपस्थित पंजिका में हेराफेरी कर वेतन भी प्राप्त किया।   दोनो ने सरकारी कागजात और उपस्थित पंजिका में हेराफेरी कर फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल विजय नारायण प्रसाद ने बताया की कोर्ट के आदेश के बाद श्रीमती सोनम सिंह पत्नी अभिषेक व पुत्री अयोध्या सिंह ग्राम सिरमोहनी व शुभम राय पुत्र गुलाब राय ग्राम साखी के विरुद्ध 419,420,466,467,468,471 ,409 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

ANM सोनम व डाटा ऑपरेटर शुभम के ऊपर कोर्ट के आदेश पर जालसाजी का केस दर्ज 

 

संतकबीरनगर। संतकबीरनगर की खलीलाबाद पुलिस जालसाज एएनएम सोनम सिंह व डाटा ऑपरेटर शुभम राय के ऊपर जालसाजी के आरोप में 419 ,420 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है।
सीएचसी खलीलाबाद में कार्यरत अभिषेक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें इन दिनों के जालसाजी का जिक्र करते हुए और स्थानीय थाने पर न्याय न मिलने के बात कही थी। इस पर जिला न्यायालय ने कोतवाली खलीलाबाद को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सोमवार को दर्ज एफआईआर में पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की है उसमें लिखा है की श्रीमती सोनम सिंह पत्नी अभिषेक पुत्री अयोध्या सिंह ग्राम सिरमोहनी व शुभम राय पुत्र गुलाब राय निवासी ग्राम साखी थाना महुली 2019 से अनवरत अपराध कर रही है। 22 फरवरी 2018 से सीएचसी खलीलाबाद से सम्बद्ध मुख्य उपकेंद्र पर एएनएम पद पर नोकरी कर रही है। उक्त तिथि से बिना कोई शैक्षणिक अवकाश लिए कागजात में हेराफेरी कर वर्ष 2018 में अम्बा केपीएस कॉलेज हरिहरपुर से स्नातक अंतिम वर्ष व 2018- 20 में श्री समय जी एचए जयराम पट्टी से स्नाकोत्तर की डिग्री संस्थागत छात्रा के रूप में प्राप्त किया। इन्होंने अपने नियोजक से कोई अवकाश नही लिया। और इन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट फैकेल्टी से सम्बद्ध मदर टेरेसा स्कूल ऑफ नर्सिंग इलाहाबाद से सत्र 2019-20 में ही जीएनएम की डिग्री भी संस्थागत छात्रा के रूप में प्राप्त किया। तीनो जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और साथ मे उपस्थित पंजिका में हेराफेरी कर वेतन भी प्राप्त किया।

 

दोनो ने सरकारी कागजात और उपस्थित पंजिका में हेराफेरी कर फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल विजय नारायण प्रसाद ने बताया की कोर्ट के आदेश के बाद श्रीमती सोनम सिंह पत्नी अभिषेक व पुत्री अयोध्या सिंह ग्राम सिरमोहनी व शुभम राय पुत्र गुलाब राय ग्राम साखी के विरुद्ध 419,420,466,467,468,471 ,409 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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