संतकबीरनगर-मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा “आपरेशन शिकंजा” के तहत अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 320/2008 धारा 323/504 /506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता अवध प्रसाद तिवारी, रामकिशुन तिवारी, रामसिंहासन तिवारी पुत्रगण कामता प्रसाद तिवारी, नागेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र अवध प्रसाद तिवारी निवासी रौना कला थाना रुधौली जनपद बस्ती को 02-02 वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रु0 के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि की 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया। विदित हो कि कि गत 12, दिसम्बर, 2005 को वादी मुकदमा जोखन पुत्र रामसूरत ग्राम रौना कला थाना रुधौली जनपद बस्ती को उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा ग्रामसभा की बंजर जमीन को कब्जा करने की साजिश को लेकर एक राय होकर लाठी डन्डा से मारा पीटा व जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके उपरान्त थाना रुधौली जनपद बस्ती पर सर्वप्रथम मु0अ0स0 725/2007 पंजीकृत हुआ तत्पश्चात जनपद में प्राप्त होने पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 320/2008 पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रेमशंकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गयी।