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सौदा किए गए बोलेरो का दाम वापस करने का आदेश - Satyamev Times Media Network.
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सौदा किए गए बोलेरो का दाम वापस करने का आदेश

  • अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
    संतकबीरनगर: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पुरानी बोलेरो बेचने के बावत लिए गए अग्रिम धनराशि रुपए 2.10 लाख ब्याज समेत 60 दिन के भीतर अदा करने का आदेश विक्रेता को दिया है। इसके साथ ही रुपए 30 हजार क्षतिपूर्ति के रुप में अतिरिक्त अदा करना होगा।
    घनघटा थानाक्षेत्र के धौरहरा, गोविंदगंज बाजार निवासी वीरेंद्र प्रताप ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि कानपुर नगर के रावतपुर मोहल्ला निवासी अनुज दीक्षित पुराना चार पहिया वाहन का क्रय-विक्रय करते हैं।एक चार पहिया वाहन जो उनकी पत्नी ज्योति दीक्षित के नाम से है, उसे उन्होंने उनसे रुपए तीन लाख में बेचने के लिए सौदा किए। उन्होंने रुपए 2.10 लाख का भुगतान कर दिया। जब वह शेष धनराशि लेकर वाहन लेने गए तो उन्हें वाहन बेचने से इंकार कर दिए और रुपए भी वापस नही किए। थक-हार कर मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
    न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत दिए गए वाहन की कीमत रुपए 2.10 हजार ब्याज समेत साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश पति-पत्नी को दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त चुकाना होगा।

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