रिपोर्ट – कुलदीप मिश्र (विधि संवाददाता)
संतकबीरनगर: नगर पंचायत मेंहदावल की चेयरमैन श्रीमती लक्ष्मी निषाद 32 वर्ष की नहीं 23 वर्ष की है, यह बताते हुए भाजपा की हारी प्रत्याशी श्रीमती अंजना पांडेय ने जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल चुनावी याचिका में अध्यक्ष पद के परिणाम को निरस्त कर लक्ष्मी निषाद को अयोग्य घोषित करके पुनः चुनाव कराने की याचिका का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु श्रीमती अंजना पाण्डेय द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल याचिका को माननीय जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने श्रीमती अंजना पाण्डेय के अधिवक्ता स्वतंत्र कुमार राय के बहस को सुनकर चुनावी याचिका को 6 माह में निस्तारण का आदेश दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत मेंहदावल से बीजेपी से हारी प्रत्याशी श्रीमती अंजना पांडेय ने जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में निर्वाचित चेयरमैन लक्ष्मी निषाद को चेयरमैन पद हेतु अयोग्य बताते दाखिल याचिका में कहा है कि चुनाव के समय श्रीमती लक्ष्मी निषाद की उम्र 23 थी नगर पालिका अधिनियम-1916 के अनुसार अध्यक्ष पद हेतु उम्र तीस वर्ष होना चाहिए। श्रीमती अंजना पांडेय ने अपने याचिका में कहा हैं कि लक्ष्मी का जन्म नगर पंचायत हरिहरपुर के वार्ड संख्या 10 में हुआ था। परिवार रजिस्टर व अन्य अभिलेखों में उनकी आयु 23 वर्ष है वह शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर हरिहरपुर से प्राप्त की है वहां उनकी जन्म तिथि 15 जुलाई 1999 दर्ज है। इस आधार पर उनकी आयु 30 वर्ष की नहीं है। लक्ष्मी निषाद की जन्म तिथि एक फरवरी 1991 को कूट रचना के आधार पर नगर पंचायत मेंहदावल की मतदाता सूची में क्रम संख्या 905 मोहल्ला रूई हट्टा मेंहदावल में दर्ज है, जहां उनकी आयु 23 वर्ष लिखी हुई है। इस मतदाता क्रमांक को मतदाता सूची से जानबूझकर हटवा दिया गया और मतदाता सूची में जो मतदाता क्रमांक का विवरण मौजूद है, उसमें मतदाता क्रमांक 904 के बाद मतदाता क्रमांक 906 हो गया है। मतदाता क्रमांक 905 का एक संशोधित स्वरूप दिया गया, जिसमें मतदाता क्रमांक 905 की लक्ष्मी को 23 वर्ष की आयु को हटाकर 32 वर्ष कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव लड़ने के लिए लक्ष्मी ने कूट रचना से तैयार किए गए फर्जी आधार कार्ड और उस आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए पैन कार्ड में अपनी जन्म तिथि बदलवा कर आयु 23 वर्ष के स्थान पर 32 वर्ष करवा कर नामांकन प्रस्तुत किया। यही नहीं लक्ष्मी के पति रमेश की आयु 28 वर्ष अंकित है, जिसमें पत्नी लक्ष्मी पहले 23 वर्ष की थीं, वह अप्रत्याशित रूप से 32 वर्ष की हो गई हैं, जो समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में रितिका पांडेय के साथ याची भी आश्वस्त थी कि लक्ष्मी का नामांकन उसकी अयोग्यता के आधार पर निरस्त कर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी नगर पंचायत मेंहदावल ने लक्ष्मी के नामांकन को वैध करार दिया। लक्ष्मी ने नगर पंचायत मेंहदावल के अध्यक्ष पद पर अभिलेखों में हेराफेरी कर स्वयं को उक्त पद पर योग्य दिखाकर चुनाव में प्रतिभाग किया और निर्वाचन अधिकारी ने गलत ढंग से उसका नामांकन वैध ठहराया। अंजना पाण्डेय ने जनपद न्यायाधीश संतकबीरनगर के न्यायालय में याचिका दाखिल कर नगर पंचायत मेंहदावल के अध्यक्ष पद पर घोषित परिणाम 13 मई 2023 को निरस्त करके जीते प्रत्याशी लक्ष्मी को उक्त पद के चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए नगर पंचायत मेंहदावल के अध्यक्ष पद का चुनाव दोबारा कराने का आदेश पारित करने की गुहार लगाई। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने इस प्रकरण में चौदह लोगों को नोटिस जारी कर चुके हैं। याचिका निस्तारण में हो रहे विलम्ब को देखते हुए अंजना पाण्डेय ने ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतकबीरनगर के माननीय न्यायालय में विचाराधीन याचिका को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण की गुहार लगाई उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने अंजना पाण्डेय के अधिवक्ता स्वतंत्र कुमार राय के बहस को सुनकर चुनावी याचिका को 6 माह में निस्तारण का आदेश दिए हैं।