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खराब वाहन को वापस लेकर 2.82 लाख अदा करने का आदेश - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है - - सिद्धार्थ आटो सेल्स के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य श्रीमती संतोष ने खराब बजाज मैक्सिमा की टैक्सी बेचने के एक मामले में खलीलाबाद के आटो विक्रेता सिद्धार्थ आटो सेल्स व संग्रह कर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया है। वाहन वापस लेकर उसके मद में लिए गए रुपए 2.82 लाख 10% ब्याज के साथ वापस करने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। बखिरा थानाक्षेत्र के सिकोहरा गांव निवासी सुनीता पाठक ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उनके पति जितेंद्र कुमार पाठक ने आजीविका कमाने के लिए सिद्धार्थ आटो सेल्स खलीलाबाद से जनवरी 2020 में तीन पहिया बजाज मैक्सिमा वाहन खरीदा था, जिसकी कीमत रुपए 2.72 लाख थी। वाहन क्रय करते समय रुपए डेढ़ लाख नकद तथा शेष रुपए फाइनेंस कराया था। वाहन में मैनुफैक्चरिंग खराबी रहने के कारण गाड़ी घर पर ही खड़ी रहती थी। दिनांक 7 नवंबर को उनके पति की मृत्यु हो गई। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के बावजूद किस्त का भुगतान सिद्धार्थ आटो सेल्स बस्ती के संग्रह कर्ता के वहां किया जाता रहा। विक्रेता द्वारा वाहन के मैन्युफैक्चरिंग खराबी को दूर नही किया गया। थक- हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत विक्रेता व संग्रह कर्ता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए खराब वाहन को वापस लेकर लिया गया मूल्य रुपए दो लाख 82 हजार दो सौ 10% ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त देना होगा।

खराब वाहन को वापस लेकर 2.82 लाख अदा करने का आदेश


सिद्धार्थ आटो सेल्स के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य श्रीमती संतोष ने खराब बजाज मैक्सिमा की टैक्सी बेचने के एक मामले में खलीलाबाद के आटो विक्रेता सिद्धार्थ आटो सेल्स व संग्रह कर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया है। वाहन वापस लेकर उसके मद में लिए गए रुपए 2.82 लाख 10% ब्याज के साथ वापस करने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।
बखिरा थानाक्षेत्र के सिकोहरा गांव निवासी सुनीता पाठक ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उनके पति जितेंद्र कुमार पाठक ने आजीविका कमाने के लिए सिद्धार्थ आटो सेल्स खलीलाबाद से जनवरी 2020 में तीन पहिया बजाज मैक्सिमा वाहन खरीदा था, जिसकी कीमत रुपए 2.72 लाख थी। वाहन क्रय करते समय रुपए डेढ़ लाख नकद तथा शेष रुपए फाइनेंस कराया था। वाहन में मैनुफैक्चरिंग खराबी रहने के कारण गाड़ी घर पर ही खड़ी रहती थी। दिनांक 7 नवंबर को उनके पति की मृत्यु हो गई। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के बावजूद किस्त का भुगतान सिद्धार्थ आटो सेल्स बस्ती के संग्रह कर्ता के वहां किया जाता रहा। विक्रेता द्वारा वाहन के मैन्युफैक्चरिंग खराबी को दूर नही किया गया। थक- हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत विक्रेता व संग्रह कर्ता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए खराब वाहन को वापस लेकर लिया गया मूल्य रुपए दो लाख 82 हजार दो सौ 10% ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त देना होगा।

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