एक-एक वर्ष के सदाचरण बनाए रखने का दिये आदेश…….
संतकबीरनगर-जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा के बछईपुर निवासी जियालाल ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र किया कि दिनांक 18 .07. 2010 को दिन में 11:00 बजे उनके बड़े भाई सीताराम धान की रोपाई करने हेतु खेत में मेडबंदी व कोन की गुड़ाई कर रहे थे कि अचानक पुरानी रंजिश को लेकर तेजपुर निवासी रोशन व राम सुभग तथा हडीया माफी निवासी राम सुभग का दामाद विजई मोटरसाइकिल से पहुंचकर उनके बड़े भाई को लाठी, डंडा, कुदाल के पासा से मारे पीटे और गाली गुप्ता दिए जिससे उनके भाई के सिर में गंभीर चोट आ गई और वह मौके पर अचेत होकर गिर पड़े ।घटना को मौके पर तमाम लोगों ने देखा व बीच बचाव किया जिस पर अभियुक्त गण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए ।मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ।विवेचक द्वारा विवेचना करने के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।दौरान विचारण राम सुभग की मृत्यु हो गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से पांच गवाहों की गवाही कराई गई जिसमें डॉक्टर ने चोटहिल को आई छह चोटों को न्यायालय में पुष्ट की तथा अभियोजन सक्षियो ने अपने-अपने बयान में घटना को पुष्ट किया ।सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने अभियुक्तगण विजई व रोशन को प्राण घातक हमला ,मारपीट, गाली गुप्ता एवं धमकी दिए जाने के मामले में दोस सिद्ध मानते हुए एक-एक वर्ष के सदा चरण एवं परशांति बनाए रखना तथा 50-50 हजार रुपए व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल किए जाने का आदेश दिए।