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कैरी बैग के दाम के साथ 15 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश

  • मेगा शाप रिटेल ने वसूल किया था कैरी बैग का आठ रुपए
  • जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
    संतकबीरनगर : न्यायालय के आदेश के बावजूद जिले के कुछ दुकानदार कैरी बैग का दाम ग्राहकों से लेने से बाज नही आ रहे हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने कैरी बैग का लिए गए मूल्य रुपए आठ 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश मेगा शाप के दुकानदार को दिया है। इसके अतिरिक्त मुकदमा खर्च व क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 15 हजार 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
    जनपद के कुसुरु खुर्द गांव निवासी अच्युतानंद शुक्ल ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि वह दिनांक 22 अगस्त 2023 को मेन रोड खलीलाबाद स्थित मेगा शाप की दुकान से रुपए एक हजार एक सौ तीन का सामान खरीदे। दुकानदार के द्वारा एक कैरी बैग देते हुए आठ रुपए अतिरिक्त वसूल कर लिया गया। आपत्ति करने पर दुकानदार ने कोई ध्यान नही दिया।
    न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेगा शाप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कैरी बैग का दाम 10% ब्याज के साथ वापस करने के अतिरिक्त रुपए 15 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है।

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