संतकबीरनगर –
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत भौरा निवासी गिलासी देवी ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 23.12.2024 को उनकी लड़की बिंदा की सहेली उत्तर पट्टी निवासी इंदु जायसवाल उनके घर आई और उनकी लड़की बिंदा को लेकर चली गई ।इंदु जायसवाल ने बताया कि उसे कुछ सामान लेना है ।करमैनी से बेलौहा रोड पर जाकर इंदू जायसवाल ने बिंदा को कुछ खिला रही थी ।बिंदा जब उसे मना की तो वह उसके गले पर चाकू से वार की जिससे गला कट गया ।खून से लथपथ बिंदा को लेकर सीएससी मेहदावल गए जहां डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया किसी तरह दवाई इलाज हुआ और उनकी बेटी की हालत में सुधार हुआ।
मामले में आरोपी इंदू जैसवाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।
पीड़िता बिंदा ने भी अपने बयान में बताया कि आरोपी इंदु जायसवाल ने जान से मारने की नीयत से चाकू से उसके गले पर हमला की थी।
मामले में आरोपी इंदु जायसवाल ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी इंदू जायसवाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।