संत कबीर नगर पुलिस ने आज एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे 10 गुंडा एक्ट के तहत जिलाबदर घोषित किया गया था, लेकिन वह जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर जिले में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने उसे मोतीनगर खलीलाबाद से धर दबोचा और माननीय न्यायालय भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अजय सिंह के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग और गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मो. जावेद पुत्र फैज मोहम्मद, निवासी पठान टोला, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जो 10 गुंडा एक्ट में वांछित है और जिसे जिलाबदर घोषित किया गया है, वह जिलाबदर अवधि का उल्लंघन कर रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मो. जावेद को जनपद की सीमा के भीतर ग्राम मोतीनगर खलीलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 603/2025 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंड नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने अभियुक्त मो. जावेद को छह महीने की अवधि के लिए संत कबीर नगर जिले से जिलाबदर करने का आदेश दिया था। इस आदेश की तामील भी उसे करवा दी गई थी, इसके बावजूद वह जनपद की सीमा में छिपकर रह रहा था। जिलाबदर आदेश के इस उल्लंघन के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने उसे आज 09 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:
उप-निरीक्षक राज कुमार पटेल
कांस्टेबल रंजन राजभर
महिला कांस्टेबल कुमारी सुनीता