संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत आज एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम कोर्ट ने एक अभियुक्त को धारा-60 आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास और ₹1000 का अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना मेहदावल जनपद के मु0अ0सं0 171/2020 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त रामअवतार निषाद पुत्र स्व0 राजमन निवासी गगनई बाबू थाना मेहदावल को आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।