संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के परिणामस्वरूप आज एक अभियुक्त को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में न्यायालय ए.एस.जे./एस.पी.जे./पॉक्सो एक्ट ने मु.अ.सं. 1267/2017 से संबंधित अभियुक्त बेचन बेलदार उर्फ पुजारी पुत्र चांदबली, निवासी सांखी, थाना महुली को दोषी ठहराया। यह मामला धारा 354 (क) भारतीय दंड संहिता और धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था।
न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।