- 23 दिसंबर को होगा अनंतिम सूची का प्रकाशन, 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी बन सकेंगे मतदाता
- एडीएम जय प्रकाश ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण-2025 का शंखनाद हो गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं.) व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) जय प्रकाश ने शनिवार को पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा जारी की। योजना के अनुसार, आगामी 23 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची के आलेख्य (अनंतिम सूची) का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि सभी संशोधनों के बाद 6 फरवरी 2026 को जनसामान्य के लिए अंतिम सूची प्रकाशित होगी।
एडीएम जय प्रकाश ने बताया कि 23 दिसंबर को सूची प्रकाशन के बाद 24 से 30 दिसंबर तक मतदाता सूची के निरीक्षण का समय निर्धारित है। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) उपस्थित रहेंगे। इसी अवधि में पात्र नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। विशेष बात यह है कि जो युवा 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी मतदाता बनने के लिए प्रपत्र-2 पर आवेदन कर सकते हैं।
प्रशासन के मुताबिक नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-2, प्रविष्टियों में संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और किसी अपात्र का नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रपत्र-4 का उपयोग किया जाएगा। पुनरीक्षण के दौरान विलोपित किए गए मतदाताओं की एक अलग सूची भी प्रकाशित की जाएगी। प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 06 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।
तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 13 से 29 जनवरी के बीच पूरक सूचियों का कंप्यूटरीकरण और मैपिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 23 दिसंबर को अनंतिम प्रकाशन की सूचना अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
एक नजर में कार्यक्रम:
अनंतिम प्रकाशन: 23 दिसंबर 2025
दावे व आपत्तियां: 24 से 30 दिसंबर 2025
आपत्तियों का निस्तारण: 31 दिसंबर से 06 जनवरी 2026
अंतिम सूची का प्रकाशन: 06 फरवरी 2026